6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा, 25 हजार रुपए जुर्माना
माथुर। हथिन पुलिस प्रवक्ता मनजीत सिंह ने बताया कि 20 नवंबर 2018 को महिला थाना मेंं एक पिडिता लडकी की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 19 नवंबर 2018 को उसकी बेटी गली मे खेल रही थी। तभी आरोपी उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। जिस पर महिला थाना पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही की गई। आरोपी को गिरफ्तार करके पेश अदालत करके बन्द जुडिशियल जेल कराया गया। आरोपी को अदालत मे सुनवाई के दौरान धारा 376ए,बी,366ए आईपीसी व 6 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया। माननीय अदालत श्रीमति करूणा शर्मा ए.एस.जे. पलवल के द्वारा आरोपी को बुधवार को धारा 376ए,बी, व 6 पोक्सो एक्ट भारतीय दण्ड संहिता तहत दोषी मानते हुए 20 वर्ष की सजा व 25 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि ना देने पर आरोपी को 2 माह की अतिरिक्त सजा के भी आदेश दियें। इसके अतिरिक्त धारा 366ए भा.द.स. के तहत 1 वर्ष की सजा व दस हजार रुपये जुर्माने के आदेश दियें है। जुर्माना ना अदा करने की सुरत मे 1 माह के अतिरिक्त सजा के आदेश दियें है। आरोपी 20 नवंबर 2018 से ही जेल मे बन्द है। पुलिस अधीक्षक पलवल के द्वारा केश से जुडे पुलिस कर्मचारियों को नकद इनाम व प्रशंसा पत्र दियें जाने की घोषणा की गई है।
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