मनोज सिंह ठाकुर
कोर्ट ने एसीबी की जांच पर लगाई रोक
अगली सुनवाई 10 फरवरी को
रायपुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा शासन काल के समय में प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह की पत्नी यास्मीन सिंह को आज हाईकोर्ट बिलासपुर से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा उनके मामले में एसीबी जांच के दिए गए निर्देश पर फिलहाल रोक लगा दी है।
न्यायाधीश गौतम भादुड़ी की बेंच में आज यास्मीन सिंह द्वारा लगाई गई याचिका में सुनवाई हुई। कोर्ट ने यास्मीन सिंह के वकील की ओर से दी गई दलील के बाद फिलहाल उनके खिलाफ राज्य सरकार द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से जांच कराने के दिए आदेश पर रोक लगाते हुए इस संबंध में शासन को आदेशित किया है।
ज्ञात हो कि भाजपा सरकार के समय में यास्मीन सिंह की नियुक्ति और उन्हें किए गए बड़े पैमाने पर भुगतान को लेकर कांग्रेस सरकार के पास शिकायत आई थी। ये शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता उचित शर्मा ने की थी। इस शिकायत को आधार बनाकर सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसीबी को अधिकृत किया है। इधर सरकार के इस आदेश को चुनौती देते हुए यास्मीन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर आज हाईकोर्ट ने फिलहाल एसीबी की जांच पर रोक लगा दी है, वहीं मामले में अगली सुनवाई 10 फरवरी की तारीख तय किया है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
Thank you, for a message universal express.