अतुल त्यागी जिला प्रभारी
पिलखुआ नगर पालिका में फर्जी हाजिरी रजिस्टर बनाकर दाखिल की याचिका
हापुड़। पिलखुआ नगर पालिका में दो सरकारी कर्मचारियों द्वारा दो युवकों की फर्जी हाजिरी रजिस्टर बनाकर हाईकोर्ट में दायर याचिका का मामला सामने आया है। लेकिन याचिका में पुख्ता सबूत नहीं दिखाए जाने पर याचिका को ख़ारिज कर दिया गया। जिसके बाद नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने दोनों युवको के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए है। और दोनों कर्मचारियों को आरोप पत्र जारी करते हुए विभागीय जाँच बैठा दी है।
जानकारी के अनुसार, दिसम्बर साल 2018 में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का जल निगम द्वारा संचालन कराने का कार्य नगरपालिका पिलखुआ को मिला था। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन कराने के लिए ठेकेदार के माध्यम से कुछ प्राइवेट कर्मचारी रखे गए थे। वही ठेकेदार द्वारा रखे गए दो कर्मचारियों ने कुछ फर्जी दस्तावेज तैयार करके हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की।
बता दें कि ये दोनों आरोपियों को नगर पालिका पिलखुआ द्वारा नियमित नौकरी दी गयी थी । वो नगरपालिका में नियमित कर्मचारी है और उनका नियमित भुगतान नहीं किया गया है। याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों कोर्ट में कोई पुख्ता सबूत साबित नहीं कर पाए।
इस मामलें में जब अधिकारियो द्वारा जाँच की गयी तो नगर पालिका में तैनात चतुर्थ श्रेणी के दो सरकारी कर्मचारियों के नाम सामने आए। जोकि याचिका डालने वाले युवको की मदद कर रहे थे। चर्तुथ श्रेणी के एक कर्मचारी ने अपने बेटे, तीन भतीजो और अपने भाई को उस आउट शोरस के माध्यम से फर्जी याचिका दायर कराई थी।
जाँच में निकलकर सामने आया की चतुर्थ श्रेणी की दोनों कर्मचारियों की इस पुरे प्रकरण में भूमिका संदिग्ध थी। दोनों कर्मचारियों ने नगरपालिका के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा था। इस मामले की जाँच अधिशासी अधिकारी विकास कुमार द्वारा जई जल को दी गयी थी। जाँच के आधार पर दोनों कर्मचारियों को आरोप पत्र दिए गए है। और आरोप पत्र में जो भी विस्तृत कार्रवाई होगी उसके लिए नगरपालिका के लेखाकार और जई जल को जाँच अधिकारी बनाया गया है। वही याचिका डालने वाले दोनों कर्मचारियों के खिलाफ अधिशासी अधिकारी ने जई जल को एफआईआर दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया है।
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