नई दिल्ली। जीएसटी के लिये जीएसटीआर-1 रिटर्न जमा करने के लिये कर दाताओं को सरकार ने एक और मौका दिया है। रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी से बढाकर 17 जनवरी कर दी गयी है।
इस अंतराल में रिटर्न जमा नहीं करने पर कर दाताओं को प्रत्येक रिटर्न के लिये 10 हजार रुपये पेनाल्टी चुकानी पड़ सकती है। बताया जाता है कि सिवनी शहर में 40 फीसदी से अधिक कर दाताओं ने जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक रिटर्न जमा नहीं किया है।
जानकारों के अनुसार जीएसटीआर-1 रिटर्न बेहद महत्वपूर्ण है। इस रिटर्न में विक्रय संबंधी जानकारी देनी होती है। जिन व्यापारियों का वार्षिक टर्नओवर एक करोड़ 50 लाख रुपये है, उन्हें हर माह जीएसटीआर-1 रिटर्न जमा करना पड़ता है। 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों को तिमाही रिटर्न जमा करने की सुविधा दी गयी है। खास बात यह है कि इस रिटर्न में कोई टैक्स जमा नहीं करना पड़ा है। टैक्स, जीएसटीआर 3बी रिटर्न के साथ जमा करना पड़ता है।
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