शुक्रवार, 24 जनवरी 2020

धोखाधड़ी के मामले में विधायक को जेल

लखनऊ। शामली के  समाजवादी पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत नेता माने जाने वाले नाहिद हसन की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। शामली से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को धोखाधड़ी के मामले में जेल भेजा गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के विधायक की जमानत खारिज कर दी। इसके बाद नाहिद हसन को जेल भेजा गया है। जमीन के बैनामे में धोखाधड़ी के मामले में नाहिद हसन आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश हुए थे। नाहिद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। इनके खिलाफ जमीन की खरीद-फरोख्त में लाखों की धोखाधड़ी का मामला चल रहा था। इनको एक हफ्ते पहले ही अंतरिम जमानत मिली थी। इसके बाद स्थाई जमानत के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इससे पहले अंतरिम जमानत मिलने पर विधायक नाहिद हसन ने कहा था कि न्याय की जीत हुई है। इस मामले में सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन के खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। जिला न्यायालय से अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट से एक माह के अंदर निचली अदालत में पेश होने के आदेश दिए गए थे। विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत में पेश होने के लिए एक माह का समय और मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने विधायक नाहिद हसन को एक माह का समय और दे दिया था। कस्बा कैराना निवासी मोहम्मद अली ने जनवरी 2018 को कोतवाली में विधायक चौधरी नाहिद हसन व उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम बेगम सहित नौ आरोपियों के खिलाफ जमीन के बैनामे में 80 लाख 87 हजार की धोखाधड़ी करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमे की विवेचना क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर छोटे सिंह को दी गई थी।


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