5 साल की बच्ची की रेप के बाद की थी हत्या, अब कोर्ट ने दिया भयानक दंड
चंडीगढ़। चंडीगढ़ से सटे हरियाणा के पंचकूला में 5 साल की बच्ची से रेप कर उसकी हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी युवक को तीन धाराओं के तहत सजा सुनाई है|कोर्ट ने POCSO एक्ट के सेक्शन 6 के तहत 20 साल की सज़ा व 10 हज़ार रुपए जुर्माना, IPC की धारा 376A के तहत 20 साल की सज़ा व 10 हज़ार रुपए जुर्माना और IPC की धारा 302 के तहत उम्रकैद(ताउम्र नहीं है स्टेट पॉलिसी के अनुसार) व 30 हज़ार रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है|कुलमिला के कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा और कुल पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी|पंचकूला कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए आज ही अपना फैसला सुनाया है|वारदात के 8 महीने बाद आरोपी को सजा मिली है| 5 साल की बच्ची से रेप के बाद निर्ममता से की थी उसकी हत्या…… आरोपी लखपत ने 13 मई 2019 को पंचकूला के सेक्टर-14 में इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था|पंचकूला सेक्टर-14 पंचकूला स्थित लिटल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल के सामने पड़ने वाली झुग्गियों में रहने वाली पांच साल की बच्ची को आरोपी लिटल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल के साथ लगते जंगलों में ले गया था और वहीँ जाकर उसने बच्ची के साथ रेप किया और बाद में उसकी हत्या कर दी|आरोपी ने पत्थर से कुचलकर बच्ची की हत्या की थी|पुलिस ने बताया कि आरोपी लखपत मासूम बच्ची के पिता के साथ काम करता था।इसलिए बच्ची उसे पहचानती थी…आरोपी ने इस डर से उसकी रेप के बाद हत्या कर दी| करीब डेढ़ बजे आसपास के लोगों ने बच्ची के शव को देखा और परिवार व पुलिस को सूचित किया था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची थी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था|आज कोर्ट में पंचकूला के डीसीपी कमलदीप गोयल, पंचकूला की एसीपी नूपुर बिशनोई, और इस केस की आईओ रीटा वालिया, बलजिंदर कौर भी कोर्ट पहुची।
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