नई दिल्ली। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि यौन अपराधों के मामलों में गंभीरता से त्वरित कार्रवाई की जाये। केंद्रीय गृह सचिव ने कहा है कि यौन और संज्ञेय अपराधों की प्राथमिकी (जीरो एफआईआर) किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है। प्राथमिकी दर्ज नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ दंडात्मक कार्ऱवाई की जाएगी। पत्र में कहा गया है कि महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा मुहैया कराना सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। सरकार ने कानूनों को सख्त बनाया है लेकिन जरूरत इस बात की है कि पुलिस ऐसे अपराधों के संबंध में त्वरित कार्ऱवाई करे।
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