नई दिल्ली! उत्तर प्रदेश के उन्नाव दुष्कर्म केस में दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को विधायक कुलदीप सेंगर को दुष्कर्म और अपहरण का दोषी ठहराया। तीस हजारी कोर्ट ने 10 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रखाथा। भाजपा से निष्कासित सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में नाबालिग लड़की को अगवा कर सामूहिकदुष्कर्म किया था। करीब ढाई साल के घटनाक्रमों के चलते पीड़ित एम्स में भर्तीहै। उसके पिता-चाची-मौसी की मौत हो चुकी है, जबकि चाचा जेल में हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोज सुनवाईहो रही थी
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केस लखनऊ से दिल्ली कोर्ट ट्रांसफर हुआ था। इसके बाद 5 अगस्त से रोजाना बंद कमरे मेंसुनवाई हो रही थी। इस दौरान अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों और बचाव पक्ष के 9 गवाहों से जिरह हुई। पीड़ित का बयान दर्ज करने के लिए एम्स में स्पेशल कोर्ट बनाया गया था।
सोमवार, 16 दिसंबर 2019
विधायक सेंगर दुष्कर्म-अपहरण का दोषी
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