नई दिल्ली। जीएसटी का रिटर्न भरने वालों के लिये सरकार के द्वारा कुछ सख्ती की जा रही है। जीएसटीआर 03बी का रिटर्न अगर 20 दिन विलंब से भरा तो करदाता की दुश्वारियां बढ़ सकती हैं।
वित्त विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि केंद्र सरकार ने नया सर्कुलर नंबर 129 जारी कर दिया है, जिसमंे साफ कर दिया है कि विभाग के द्वारा जीएसटी भरने वाले सभी व्यापारियों को प्रत्येक महीने की 17 तारीख को सूचना दी जायेगी कि 20 तारीख पास आ गयी है, अपना – अपना रिटर्न भर दें।
सूत्रों ने आगे बताया कि अगर 20 तारीख को रिटर्न नहीं भरा गया तो 21 तारीख को एक मैसेज फिर आयेगा कि आपका रिटर्न नहीं भरा गया है। इसके बाद अगर 25 तारीख तक रिटर्न नहीं भरा गया तो सरकार के द्वारा 03 ए का नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर टैक्स भरने के लिये ताकीद किया जायेगा।
सूत्रों की मानें तो इस पंद्रह दिन की अवधि में भी अगर टैक्स नहीं भरा गया तो सरकार उस करदाता का उस माह का सेल्फ असिसमेंट कर मर्जी से टैक्स थोप देगी जो हर हाल में भरना टैक्स पेयर की बाध्यता होगी, अन्यथा सरकार के द्वारा उस करदाता का बैंक एकाउंट सीज करना, दुकान, फैक्ट्री का माल जप्त करना और जीएसटी नंबर निरस्त करने जैसी कार्यवाही को अंजाम दिया जा सकता है।
सूत्रों ने बताया कि इस मामले में सभी मैसेज और ईमेल ऑटोमेटिक जनरेटेड होंगे। सूत्रों ने इस बात का मशिवरा भी दिया है कि टैक्स पेयर को चाहिये कि वे अपना जीएसटीआर 01 हर हाल में 10 जनवरी तक भर दें अन्यथा इस पर दो सौ रूपये प्रतिदिन की पेनाल्टी लगायी जायेगी।
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