गांधीनगर! गुजरात सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए शहरी इलाकों में दोपहिया वाहनचालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता का नियम को खत्म कर दिया। कैबिनेट की बैठक में महानगर पालिका और नगर पालिका के सीमावर्ती इलाकों में हेलमेट की अनिवार्यता खत्म कर दी। हालांकि, नेशनल-स्टेट हाईवे और पंचायत के रास्तों पर हेलमेट पहनना अनिवार्य है। नया नियम बुधवार से लागू हो गया है। गुजरात पहला राज्य था जहां हेलमेट न पहनने पर जुर्माना घटाकर 500 रुपए कर दिया गया था। अब लोगों की परेशानी का हवाला देकर शहरी क्षेत्रों में अनिवार्यता ही खत्म कर दी गई है। हेलमेट से प्रतिबंध हटाने का निर्णय भले सरकार का है, पर सिर तो अपना है। इसलिए संभालने में भले थोड़ी बहुत मुश्किल हो, पर भूले बगैर इसे पहनना चाहिए। कारण गायब हेलमेट फिर से मिल सकता है, पर जान वापस नहीं आ सकती है। याद रखें कि हेलमेट से प्रतिबंध हटाते समय सरकार ने भी माना है कि सड़क दुर्घटना में हेलमेट सिर की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है।
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