नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट एक और बड़ा फैसला लिया, सूचना के अधिकार के तहत आएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दफ्तर। कोर्ट ने कहा- CJI का दफ्तर पब्लिक अथॉरिटी है। यदि जनता उसके विषय में किसी प्रकार की जानकारी चाहती है,तो वे उसका संवैधानिक अधिकार भी बनता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सूचना देने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होती हैं। लेकिन कुछ सूचनाओं की निजता और गोपनीयता का ध्यान रखा जाना चाहिए।
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