नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आईएनएक्स मीडिया सौदा मामले में धनशोधन को लेकर पूर्व वित्तमंत्री पी.चिदंबरम से दो दिनों के लिए पूछताछ की अनुमति दे दी। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय कुमार कुहर ने एजेंसी को चिदंबरम से 22 व 23 नवंबर को कार्यालय समय के दौरान पूछताछ की अनुमति दे दी। ईडी की कानूनी टीम वकील अमित महाजन व विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नवीन कुमार मट्टा ने पूर्व वित्तमंत्री से पूछताछ के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पूछा कि पूछने के लिए क्या बचा है? ईडी ने जवाब दिया कि हमें कुछ दस्तावेजों से उनका सामना कराने की जरूरत है। न्यायाधीश ने सवाल किया, जब वह पहले से ही गिरफ्तार हैं। तो धारा 50 के तहत में आप उनका बयान कैसे रिकॉर्ड करेंगे।
ईडी ने कहा कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत बयान दर्ज किए जाते हैं, जब तक कि एक शिकायत न दर्ज हो, उन्हें सिर्फ गिरफ्तार किया गया हैै। और वह आरोपी नहीं है। जिसके बाद न्यायाधीश ने आवेदन को अनुमति दे दी, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉडरिंग एक्ट (पीएमएलए) 2002 की धारा 50 के तहत एजेंसी को बयान रिकॉर्ड करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
Thank you, for a message universal express.