नई दिल्ली! जीएसटी विभाग की ओर से कारोबारियों को एक बड़ी राहत दी गई है। बताया जा रहा है कि अब डेढ़ करोड़ से कम टर्न ओवर वाले कारोबारियों जीएसटी रिटर्न भरना आवश्यक नहीं है। हालांकि 30 नवंबर तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। इसमें वार्षिक रिटर्न 1.5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए है और जीएसटी ऑडिट दो करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए है। विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार इसके साथ ही कारोबारियों को एक बड़ी राहत यह भी दी गई है कि 40 लाख टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी में पंजीयन कराने की भी आवश्यकता नहीं है। अब जीएसटी सॉफ्टवेयर भी थोड़ा अपग्रेड किया गया है, इससे जीएसटी रिटर्न भरने की प्रक्रिया थोड़ी आसान हो गई है।
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