पान मसाला बाजार में मचा हडक़ंप, बेचने व खाने वाले दोनों ही बेचैन, फेल हुआ नमूना तो
जयपुर। राज्य सरकार की ओर से पान मसाले में हानिकारक तत्वों की सूचना जारी करने और ऐसे पान मसालों पर प्रतिबंध की घोषणा के बाद प्रदेश के पान मसाला कारोबारियों और इनका सेवन करने वालों में हडक़ंप मच गया। व्यापारी पूछताछ कर रहे हैं कि उनके पास रखे पान मसाले के स्टॉक का क्या होगा? स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि उन्हींं पान मसालों को हटाना होगा, जिनमें प्रतिबंधित किए गए तत्व तंबाकू, निकोटीन, मैग्नेशियम, कार्बोनेट, निकोटीन, और मिनरल ऑइल पाए जाएंगे। इसके नमूने लेकर जांच करवाई जाएगी। सरकार के ऐलान के मुताबिक खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जांच में सैंपल फेल होने पर निर्माता को पूरा माल वापस लेना होगा। प्रतिबंधित बैच यदि बिकता पाया गया तो संबंधित निर्माता और विके्रता पर कार्रवाई होगी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि सैंपल लेने के निर्देश दिए हैं। जांच सरकारी प्रयोगशाला में होगी। ये होगा बदलाव - दवा सैंपलों के समान पान मसालों की जांच और कार्रवाई होगी। - पहले मिलावट की धाराओं में कार्रवाई अब सैंपल का बैच हटेगा। - संबंधित बैच के निर्माण, उत्पादन और भंडारण पर भी रोक। - प्रतिबंधित बैंच बाजार में मिला तो निर्माता- विक्रेता पर सख्त कार्रवाई। घोषणा से असमंजस, बाद में स्पष्टीकरण बुधवार दोपहर की गई पान मसालों संबंधी घोषणा के बाद असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। व्यापारियों में पान मसाले पर ही बैन का संदेश चला गया। दरअसल, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हानिकारक तत्वों वाले पान मसाले पहले से ही प्रतिबंधित हैं। चिकित्सा विभाग ने संशोधित सूचना जारी कर स्पष्ट किया कि जांच में फेल।
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