शुक्रवार, 18 अक्टूबर 2019

मतदाता सूची में नाम अंकित कराएं

इलाहाबाद-झाँसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए प्रत्येक हकदार व्यक्ति फार्म-18 भरकर 06 नवम्बर तक अपना नाम सम्मिलित करायें


 प्रयागराज। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिये इलाहाबाद-झाँसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने हेतु 01 नवम्बर, 2019 की अर्हता दिनांक के आधार पर् नामावली तैयार कराये जाने के निर्देश दिये गये है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम-1960 के नियम-31 (3) के अधीन दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 को लोक सूचना जारी करने करने के बाद दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 को नियम-31 (4) के अधीन समाचार पत्रों में सूचना का पहला पुनः प्रकाशन, नियम-31 (4) के अधीन समाचार पत्रों में सूचना का दूसरा पुनः प्रकाशन 25 अक्टूबर, 2019 को, फाॅर्म-18 में नामों को सम्मिलित करने का अंतिम दिनांक 06 नवम्बर, 2019 निर्धारित की गयी है। हस्तलिखित प्रतियों की तैयारी एवं मतदाता सूचियों का मुद्रण 19 नवमबर, 2019 कराया जाना निर्धारित है। निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 23 नवम्बर, 2019 को, दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 23 नवम्बर, 2019 से 09 दिसम्बर 2019 निर्धारित की गयी है। दावे और आपत्तियों का निस्तारण और पूरक सूचियों की तैयारी एवं निर्वाचक नामवलियों की छपाई दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 निर्धारित की गयी है। निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन का दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 कराया जायेगा।
निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के हकदार प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम-1960 के अन्तर्गत फाॅर्म-18 में अपना आवेदन पत्र 06 नवम्बर, 2019 (बुधवार) तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय (आयुक्त कार्यालय, झाँसी) एवं संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालयों/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)/पदाभिहित केन्द्रों में भेज दें या परिदत्त कर दें। अर्हक तारीख के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियां निर्धारित तरीके से नयी बनायी जायेंगी।
आवेदन पत्र फाॅर्म-18 संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालयों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/पदाभिहित अधिकारियों के कार्यालयों से प्राप्त किये जा सकते हैं। पाण्डुलिपि, टंकित, साईक्लोस्टाइल किये गये अथवा व्यक्तिगत रूप से मुद्रित/डाउनलोड किये गये फाॅर्म भी स्वीकार किये जायेंगे।
पात्र व्यक्तियों को सहायक दस्तावेज, जो आयोग की वेबसाइट  http://eci.nic.in/ecimain/ form/ form18E.pdf पर उपलब्ध है, के साथ निर्धारित फाॅर्म (फाॅर्म-18 स्नातकों के लिये) में अपने नामों के नामांकन के लिये आवेदन करना चाहिये। आवेदन पत्र सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/पदाभिहित अधिकारी, जिनकी विशिष्टियां प्रथम अनुसूची में दर्शायी गयी हैं, को भेजे जा सकते हैं।
ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, उस निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य रूप से निवासी है तथा 01 नवम्बर 2019 से कम से कम तीन वर्ष पहले या तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय का स्नातक है अथवा समतुल्य अर्हता रखता है तो वह निर्वाचक नामावली में शामिल होने का पात्र है। तीन वर्ष की अवधि का परिकलन उस तारीख से किया जायेगा जब से विश्वविद्यालय या अन्य संबंधित प्राधिकरण द्वारा अर्हक डिग्री परीक्षा का परिणाम घोषित और प्रकाशित किया गया हो।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा थोक में प्राप्त आवेदनों, चाहे डाक द्वारा भेजा गया हो अथवा स्वयं जमा किया गया हो, पर नाम सम्मिलित करने के लिये विचार नहीं किया जायेगा। फिर भी, संस्थानों के प्रमुख अपने अधीन कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के आवेदन पत्रों को अग्रसारित कर सकते हैं। परिवार का एक सदस्य उस परिवार के अन्य सदस्यों के फाॅर्म-18 को जमा कर सकते हैं तथा प्रत्येक सदस्य के संदर्भ में मूल प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करके प्रमाण-पत्र सत्यापित करा सकते हैं।
यह भी ध्यान मे रखा जाये कि यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन में ऐसी कोई सूचना या घोषणा प्रस्तुत करता है जो गलत हो तथा जिसे वह या तो गलत समझता है, या गलत मानता हो अथवा जिसे वह सही नहीं समझता हो उस स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन दण्डनीय होगा। यह जानकारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रयागराज ने दी है।
रिपोर्ट-बृजेश केसरवानी


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