सूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम 'मोदी' को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर किए गए मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को सूरत कोर्ट में पेश हुए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि सभी चोरों के उपनाम मोदी क्यों हैं ? जुलाई में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी थी और मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की तारीख तय की थी। इससे पहले मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट बीएच कपाड़िया ने मई में गांधी को समन जारी किया था। अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुरनेश मोदी की भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत को स्वीकार कर लिया था। यह धारा आपराधिक मानहानि के मामले से संबंधित है।
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