बालोद। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियावन्वयन एवं प्रचार प्रसार हेतु तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा जारी स्टेट प्लान अफ़ एक्शन के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश /जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद के अध्यक्ष श्री के विनोद कुजूर के मार्गदर्शन मे माँ बहादुर कलारिन कला एवं विज्ञानं महाविद्यालय गुरु द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजनाओं के तहत ग्राम कुलिया मे सात दिवसीय विशेष शिविर मे विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया l उक्त शिविर मे मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट बालोद संतोष ठाकुर द्वारा ग्रामीण छेत्रों मे व्याप्त सामाजिक कुरीति जादू, टोना एवं छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम के संबंध मे जानकारी देते हुए बताया की अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति महिला बालक एवं बालिका को टोनही टोनहा कहता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है इसलिए किए भी व्यक्ति को टोनही टोनहा नहीं कहना चहिये एवं समाज मे व्याप्त इस कुरीति को समाप्त करने के प्रयास करने के संबंध मे बताया गया l अवयस्क बालक बालिकाओं के साथ बढ़ती हुई लैंगिक अपराधों को देखते हुए लैंगिक अपराधों से बालको का संरछण अधिनियम 2012 के संबंध मे ग्राम वाशियो को जानकारी प्रदान किया गया l मुख्य न्याययिक मजिस्ट्रेट बालोद द्वारा भारतीय संविधान मे नागरिकों के मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य के सम्बन्ध मे बताते हुए अधिकारों एवं कर्तव्यों का उपयोग करने के लिए बताया गया l इसके अतिरिक्त उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के संबंध मे जानकारी देते हुए बताया गया की ज़ब भी कोई सामान खरीदते है तो उसका रसीद दुकानदार से लेना चाहिए जिससे क्रय किये गए सामग्री खराब हो तो रशीद दिखा कर दुकानदार को वापस कर सकते है यदि दुकानदार क्रय किये गए सामग्री को वापस नहीं लेता है तो रसीद के माध्यम से उपभोक्ता फोरम मे वाद प्रस्तुत किया जा सकता है और क्रय किये गए सामग्री के भुगतान की गई राशि वापस प्राप्त किया जा सकता है इसके अतिरिक्त ग्रामीण जनो को बाल विवाह से संबंधित अपराधों के संबंध मे यह भी जानकारी डी गईं की ज़ब लड़का या लड़की विवाह योग्य हो तभी उनका विवाह करना चाहिए बाल विवाह कानूनन अपराध है इसकी जानकारी दी गईं एवं बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल खुद मे भी विशेष रूप से हिस्सा लेना चाहिए कहते हुए बच्चों को पढ़ाई लिखाई एवं खेल खुद के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा समाजमे सकारात्मक योगदान देने के लिए बताया गया l
न्यायायिक मजिस्ट्रेट पार्थ तिवारी अपने उदबोधन मे वर्तमान मे बढ़ती हुई सडक दुर्घटना को देखते हुए संसोधित मोटर व्हीकल एक्ट के संबंध मे जानकारी देते हुए बताया की वहां चालक के पास बहन का कागजात लाइसेंस वहां का बीमा होना जरुरी है एवं ओवर स्पीड नहीं चलना की जानकारी दी गई और लोगो को यह बतलाया गया की यदि मोटर सायकल चला रहे हो तो हेलमेट पड़ने कर सुरछित रूप से वहां चलाने की हिदायत दी गई यदि कार मे यात्रा कर रहे हो तो सीट बेल्ट लगा कर यात्रा करनी चाहिए शराब पी कर वहां नहीं चलना चाहिए इसके अतिरिक्त नशा मुक्ति के सम्बन्ध मे भी जानकारी दी गईं l
उप पुलिस अधीक्षक दिनेश सिन्हा द्वारा भी ग्रामीण जानो को पुलिस अधिनियम एवं चिट फंड अधिनियम के संबंध मे जानकारी दी गईं l
बुधवार, 16 अक्टूबर 2019
छात्रों को कुरीतियों के विरुद्ध किया जागरूक
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