रायपुर। सूबे के पुलिसकर्मियों में पीएचक्यु से जारी फरमान के बाद हड़कंप मच गया है। पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है, अगर पुलिसकर्मी ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए नजर आये तो उनके खिलाफ नये मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक जुर्माना वसूला जायेगा। छत्तीसगढ़ में नया ट्रांसपोर्ट एक्ट भले लागू नहीं हुआ है, लेकिन ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिसकर्मियों से नये एक्ट के हिसाब से जुर्माना राशि से दोगुना राशि वसूलने का निर्देश दिया गया है। इस बाबत पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर दिया है।
दरअसल ट्रांसपोर्ट एक्ट में सरकारी मुलाजिम के नियम तोड़ने पर दोगुना जुर्माना वसूलने का प्रावधान है, उसी नियम का हवाला देते हुए ये आदेश जारी किया गया है। हालांकि फिलहाल छत्तीसगढ़ में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने विधि विभाग के परीक्षण के बाद ही कोई फैसला लेने की बात कही है, लेकिन राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों के लिए सख्त नियम बनाकर ये संकेत देने की कोशिश की है, कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं। छत्तीसगढ़ में अभी पुराने रेट से ही समझौता शुल्क वसूला जा रहा है, लेकिन इसी बीच पुलिसकर्मियों के लिए नया एक्ट लागू करने के आदेश ने हड़कंप मचा दिया है।
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