नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हाल में मंजूर किए गए एनआईए अधिनियम के तहत मानव तस्करी का पहला मामला दर्ज किया है। बांग्लादेशी महिलाओं की तस्करी में संलिप्तता और उनका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि हैदराबाद पुलिस ने अप्रैल में हैदराबाद में रहने वाले मोहम्मद यूसुफ खान, उसकी पत्नी बिथी बेगम और पश्चिम बंगाल निवासी सोजीब को बांग्लादेश की महिलाओं की तस्करी करने और उनका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। यूसूफ और बिथी बेगम हैदराबाद के उप्पुगुड़ा में देह व्यापार का गिरोह चलाते थे। पुलिस ने पुख्ता सूचना के आधार पर 21 अप्रैल को एक परिसर पर छापा मार कर तीन लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही पांच बांग्लादेशी महिलाओं को मुक्त कराया था। नौ अगस्त को मामला हैदराबाद के केंद्रीय अपराध स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया। मामले की गंभीरता और इसके अंतरराज्यीय और सीमापार से संबंध होने के चलते एनआईए ने जांच के लिए मामले को अपने हाथ में ले लिया।
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