सोमवार, 2 सितंबर 2019

हिरासत बढ़ी,जेल नहीं जाएंगे चिदंबरम

नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तिहाड़ जेल न भेजे जाने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट कोर्ट ने चिदंबरम को अतंरिम जमानत के लिए संबंधित कोर्ट जाने कहा है। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अगर ट्रायल कोर्ट उनकी जमानत याचिका खारिज करता है तो चिदंबमर की सीबीआई कस्टडी गुरुवार तक बढ़ा दी जाएगी।


चिदंबरम के पक्ष को रखते हुए उनके वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उनकी उम्र 74 वर्ष है। उनके मुव्वकिल को घर में नजरबंद किया जा सकता है। यह बेहतर होगा कि किसी के खिलाफ पूर्वाग्रह से कार्रवाई न की जाए। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर आरोप है कि वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने रिश्वत लेकर आईएनएक्स मीडिया को 2007 में 305 करोड़ रुपये लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी। सीबीआई का कहना है कि पी चिदंबरम जांच प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सीबीआई के सवालों को वो सवालों के जरिए जवाब देते हैं। जांच एजेंसी के पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और ऐसा लगता है कि जानबूछ कर वो सवालों का जवाब देने से कतरा रहे हैं। सीबीआई का कहना है कि उनके पास तमाम ऐसी जानकारियां जिससे पता चलता है कि चिदंबरम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था।


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