रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग के आदेश के परिपालन में नगर पालिक निगम रायपुर के स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी रायपुर निगम क्षेत्र के समस्त 70 वार्डो में स्थित सभी पशुवध गृहों, समस्त मांस-मटन विक्रय केन्द्रों को शतप्रतिशत रूप से स्वतंत्रता दिवस पर्व 15 अगस्त, गुरूवार के पावन अवसर पर बंद रखने एवं मांस-मटन विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। उक्त आदेश का उल्लंधन करने पर नगर निगम प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तत्काल मांस-मटन जब्त करके संबंधित दुकानदार व व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी एके हलदार ने निगम के समस्त जोन स्वास्थ्य अधिकारियों एवं जोन स्वच्छता निरीक्षकों को स्वतंत्रता दिवस पर्व 15 अगस्त, गुरूवार के पावन अवसर पर अपने-अपने क्षेत्रों में दिनभर सतत पर्यवेक्षण कर प्रतिबंध आदेश का पूर्ण व्यवहारिक परिपालन कड़ाई के साथ सुनिश्चित करवाने के आदेश दिए हैं। वहीं नगर निगम आयुक्त शिव अनंत तायल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व के पावन अवसर पर रायपुर निगम क्षेत्र में कही भी प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन की कोई भी दुकान खुली मिली तो उक्त क्षेत्र से संबंधित जोन कमिश्नर एवं जोन स्वास्थ्य अधिकारी पर कड़ीअनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। राज्य शासन के निर्देशों का पूर्ण व्यवहारिक परिपालन ना पाये जाने की स्थिति मे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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