नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस बैंक धोखाधड़ी मामले में पहली सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की थी और सोमवार को छह स्थानों पर छापे मारे थे। रातुल पुरी इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म मोजर बेयर के पूर्व वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं। उन्हें और चार निदेशकों को सीबीआई ने राज्य द्वारा संचालित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक शिकायत में आरोपित किया है। इसमें कंपनी के डायरेक्टर दीपक पुरी, नीता पुरी, संजय जैन और विनीत शर्मा पर भी सीबीआई ने मामला दर्ज किया है।
रातुल पुरी हाल के महीनों में टैक्स धोखाधड़ी से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाले तक कई अलग-अलग जांचों के केंद्र में रहे हैं। पिछले शनिवार को उन्होंने दिल्ली की एक अदालत को बताया था कि वह चॉपर घोटाले की जांच में शामिल होने के इच्छुक थे, जबकि उनके खिलाफ जारी जमानत को बिना किसी वारंट के रद्द करने की मांग की गई थी।जांच एजेंसी ने सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया था कि श्री पुरी अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर सौदे से जुड़े एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में रातुल पुरी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज अरविंद कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 21 अगस्त को फैसला सुनाने का आदेश दिया था।
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