शनिवार, 10 अगस्त 2019

एससी:बोर्ड के वकील की आपत्ति खारिज

अयोध्या विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की वक्फ बोर्ड के वकील की आपत्ति


नई दिल्ली । अयोध्‍या के बाबरी मस्जिद-राम मंदिर भूमि विवाद मामले की रोजाना सुनवाई पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील की ओर से एतराज को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वक्फ बोर्ड के वकील की ओर से कहा गया है कि जितनी तैयारी इस केस की तारीख के लिए करनी होती है, उसे देखते हुए हफ्ते में पांच दिन सुनवाई ज्यादा है। इस पर विचार के बाद सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि सुनवाई हफ्ते में पांच दिन चलती रहेगी।


सुप्रीम कोर्ट छह अगस्त से अयोध्या भूमि विवाद मामले में हफ्ते में पांच दिन सुनवाई कर रहा है। शुक्रवार को जब अदालत में मामले का सुनवाई शुरू हुई तो सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने चीफ जस्टिस के सामने अपनी बात रखते हुए हफ्ते में पांच दिन सुनवाई के लिए वो खुद को असमर्थ पा रहे हैं। धवन ने अदालत से कहा कि ये लंबे समय तक चलने वाला केस है।वकील के तौर पर बहुत तैयारी करनी होती है, काफी सारे दस्तावेजों का अनुवाद करना होता है, उन्हें पढ़ना होता है। ऐसे में रोज सुनवाई पर अदालत विचार करे। धवन की ओर से रखी गई बात सुनने के बाद चीफ जस्टिलस रंजन गोगोई ने कहा है कि इस पर हम आपको बताएंगे। बाद में सीजेआई ने साफ किया कि सुनवाई रोजाना होगी।अयोध्‍या के बाबरी मस्जिद-राम मंदिर भूमि विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए बनाई गई मध्यस्थता समिति के मामले का कोई हल ना खोज पाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर छह अगस्त से हर रोज सुनवाई शुरू की है। अयोध्या विवाद की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सदस्यीय पीठ कर रही है। पीठ में सीजेआई गोगोई के साथ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एसए नजीर शामिल हैं।


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