चित्रकूट । उत्तर प्रदेश में चित्रकूट की अपर जिला जज की अदालत ने एक युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट की तरफ से उस युवक पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। उसपर एक आदिवासी किशोरी को बिन ब्याहे 'मां' बनाने का आरोप है। मामले को किशोरी के पिता ने मई 2017 में दर्ज कराया था। किशोरी के पिता ने मनोज यादव नाम के युवक पर आरोप लगाया था कि वह उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा, और बाद में मुकर गया।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 29 मई 2017 को बरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव के एक आदिवासी ने बरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री से गांव के मनोज कुमार पुत्र देवमुनि यादव ने शादी करने के नाम पर बरगला कर अवैध संबंध बना लिए थे।शादी का झांसा देकर उसकी पुत्री से दुष्कर्म करता रहा और उसको गर्भ ठहर गया। अब वह शादी करने से इंकार कर रहा है और उसके परिजन पैसा लेकर गर्भपात कराने का दबाव बना रहे हैं। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।"
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