शुक्रवार, 26 जुलाई 2019

5 को आजीवन कारावास,50 हजार जुर्माना

अदालत ने पांच आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास और 50-50 हजार के जुर्माने की सजा


बागपत !  उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में चार साल पहले हुई प्रियंका की हत्या में पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। प्रियंका के पति और ससुर को दोष मुक्त कर दिया गया। एडीजे स्पेशल एससी,एसटी एक्ट आबिद शमीम की कोर्ट में फैसला सुनाया गया।


एडीजीसी अनुज ढाका ने बताया कि बड़ौत के कमला नगर मोहल्ले में 26 नवंबर 2015 को प्रियंका पत्नी संजीव निवासी तितरौदा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसका पति से विवाद चल रहा था। वह अपने मायके कमला नगर मोहल्ले में भाई के पास रह रही थी। महिला की भाभी मीनू पत्नी राजीव निवासी कमला नगर बड़ौत ने प्रियंका के पति संजय, ससुर होराम, देवर सुनील, बंटी उर्फ दीपक, गौरव, अमित निवासी तितरौदा, पति के बहनोई रोहित और मोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।वहीं पुलिस ने विवेचना में बहनोई रोहित का नाम मुकदमे से निकाल दिया था। शेष सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। यह मुकदमा एडीजे स्पेशल एससी,एसटी एक्ट आबिद समीम की कोर्ट में चल रहा था।


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