मंगलवार, 25 जून 2019

झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले को सजा


शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने
वाले ढा़बा वाले को हुयी 7 साल की सजा


रायगढ़ ! नाबालिंग लड़की को शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाले ढा़बा वाले को अदालत ने आज सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी मामला छाल के चद्रशेखरपुर का हैं बाल्को कोरबा का रहने वाला विकास उर्फ विक्की खेडा़पाली में ढा़वा चलाता था जो अक्सर चद्रशेखरपुर आना जाना करता था जहां उसकी पहचान बालिका से हुयी ओर दोनों में प्रेम हो गया दोनो मोबाइल से बातचीत किया करते थे विकास ने बालिका से अपने प्रेम का इजहार करते हुये शादी का वायदा किया 1 अप्रेल 16 को विकास ने फोन किया की वह उसे लेने गांव आ रहा हैं जिस पर बालिका तैयार हो कर किसी को बताये बिना घर से निकल गयी जिसे मोटर सायकल में लेकर विकास रायगढ़ आ गया और अपनी मां के घर के बगल रुम में उसे बहला फुसलाकर शारीरीक संबध बनाये 6 दिन तक रायगढ़ में रहने के बाद दोनों( बोतली )कोरबा चले गये जहां वे विकास की बुआ के घर में रुके वहां भी उसने बालिका से शारीरीक संबंध बनाये 16 दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा ओर उसके बाद विकास बालिका को जोबी तक मोटर सायकल से छोड़ कर भाग गया इधर बालिका के पिता ने 4 अप्रेल 16 को बालिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी बालिका के गांव वापस आने पर पुलिस ने उससे पूछताछ की तो दुष्कर्म का खुलासा हुआ और पुलिस ने भादवि की धारा 363, 366, 376, व पाक्सोएक्ट व अत्याचार अधिनियम की धारा 3 (2) (v) के तहत अपराध दर्ज कर मामला अदालत में पेश किया जहां विशेष न्यायाधीश विजय कुमार होता ने दोष सिध्द पाया और विकास को दुष्कर्म व बालको के लैगिंक अपराध के आरोप में सात-सात साल की सश्रम कारावास की सजा दी लेकिन दोनों सजायें साथ साथ चलेगी मामले में अभियोजन की और से विशेष लोक अभियोजक ए.के.श्रीवास्तव ने पैरवी की ।
रमेश पत्रकार 


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