शामली ! आरटीआई एवं सामाजिक कार्यकर्ता की जनहित याचिका पर कल हाईकोर्ट कर रहा है सुनवाई! आ सकता है बड़ा फैसला ! आपको बताते चलें कि मामला जनपद शामली के थानाक्षेत्र बाबरी के अंतर्गत आने वाले ग्राम भंदौड़ा की ग्राम सभा की विवादित भूमि जिसकी खसरा संख्या 530 है!
इसी ग्राम पंचायत की उक्त विवादित भूमि पर बीजेपी के थानाभवन विधानसभा से विधायक श्री सुरेश राणा उर्फ सुरेश कुमार ने फरवरी - मार्च 2016 को अपनी विधायक निधि से उक्त भूमि पर बारात घर बनाने को लेकर तकरीबन 16 लाख रुपये से ऊपर की धनराशि को स्वीकृति प्रदान करते हुए उपरोक्त मद में ग्रांट उपरोक्त बारात घर व गांव के दलित मंदिर में भी बारात घर के निर्माण के लिये जारी की थी ! जिसका स्थानीय स्तर से लेकर शासन स्तर तक गांव के ही आरटीआई एवं सामाजिक कार्यकर्ता ने विरोध किया था! जब मामले में जिला प्रशासन शामली ने कोई संज्ञान नहीं लिया तब आरटीआई एवं सामाजिक कार्यकर्ता ने उपरोक्त प्रकरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में उक्त से सम्बंधित जनहित याचिका दाखिल कर दी! जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए शामली उपजिलाधिकारी को 8 हफ्तों के अंतर्गत याचिकाकर्ता कुलदीप शर्मा के प्रत्यावेदनों पर कड़ी कार्यवाही शुरू कर सम्बंधित निर्माण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी नोटिस जारी करते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बंध में दिनांक 30 जून 2016 को आदेश पारित कर दिये !
उपरोक्त आदेशों का अनुपालन न किये जाने को लेकर याचिकाकर्ता ने पुनः हाईकोर्ट के समक्ष अवमानना याचिका दाखिल कर दी जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जनपद शामली की सदर तहसील के तत्कालीन उपजिलाधिकारी श्री महेंद्रपाल सिंह को 23 सितम्बर 2016 को नोटिस जारी कर हाईकोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर जवाब देने के लिए तलब कर लिया उपरोक्त प्रकरण तभी से हाईकोर्ट में विचाराधीन एवं लम्बित चला आ रहा था !उपरोक्त विवादित भूमि पर फरवरी - मार्च 2019 को जिला एवं पुलिस प्रशासन के कुछ भृष्ट अधिकारियों की मदद से पुनः उपरोक्त विवादित भूमि पर निर्माण कार्य को शुरू कर दिया गया !जिसमें याचिकाकर्ता ने जनपद स्तर से लेकर शासन स्तर तक उपरोक्त विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार के कार्य को न कराने को लेकर प्रत्यावेदनों को प्रेषित कर कार्यवाही करने की गुहार लगाई गई! जो विफल रही ततपश्चात याचिकाकर्ता ने पुनः मामले में हाईकोर्ट के समक्ष गुहार लगाते हुए मार्च 2019 के अंतिम सप्ताह में पुनः जनहित याचिका दाखिल कर दी! जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए जनपद शामली की सदर तहसील के एसडीएम और शामली के पुलिस अधीक्षक व डीएम सहित प्रदेश के मुख्य सचिव को तलब करते हुए उनसे व्यक्तिगत तौर पर हाईकोर्ट के समक्ष पेश होकर उनको 2 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने के सम्बंध में दिनांक 9 अप्रैल 2019 को आदेश जारी कर दिये! जनहित याचिका पर पुनः सुनवाई करने के लिए जुलाई 2019 के पहले सप्ताह में तारीख तय करते हुए! याचिका की सुनवाई जुलाई माह के प्रथम सप्ताह तक के लिए स्थगित कर उपरोक्त आदेश जारी किए गए थे! जिसमें एक बार फिर हाईकोर्ट ने उपरोक्त प्रकरण की सुनवाई के लिये एक जुलाई की सुनवाई निश्चित की है!
भानु प्रताप उपाध्याय
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