रविवार, 23 जून 2019

बालिका लैंगिक मामले में 20 साल सजा


बालिकाओ के लैगिंक मामलों में अदालत
का कडा़ रुख दो को 20-20साल की सजा

रायगढ़ ! पाक्सो एक्ट के एक महत्वपूर्ण मामले में अदालत ने आज दो लोगों को बीस बीस साल कैद के साथ अर्थदंड की सजा सुनायी खरसिया बोतल्दा के रहने वाले रुपलाल यादव व दिलेश निषाद ने 21जनवरी 18 को अपनी सहेली के घर से वापस आते समय अनुसू्चित जाति की बालिका के साथ यह दुष्कर्म किया था रुपलाल बालिका का मुंह दबा कर उसे गांव के अशोक सारथी के घर के पीछे स्थित शौचालय के पास ले गया था जहां उसके कपडे़ उतार कर दोनों ने बारी बारी से उसके साथ गैंग रेप किया बलात्कार के बाद दोनों बालिका को उसी अवस्था में छोड़कर भाग गये बालिका किसी तरह अपने घर आयी और किसी कुछ बतायें बिना चुपचाप सो गयी उसकी मां ने खाने के लिये उसे उठाया तो उसने खाना खाने से इंकार कर दिया मां के बार बार पुछने पर उसने घटना की जानकारी दी तो उसके पिता ने तीन दिन बाद 24 जनवरी को थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी जिस पर दोनों अभियुक्तो पर भा.द.स की धारा 376 डी ,पाक्सो एक्ट व अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(v)के तहत अपराध दर्ज कर मामला अदालत में पेश किया गया जहां विशेष न्यायाधीश विजय कुमार होता ने दोष सिध्द पाया और दोनो अरोपियों को बीस बीस साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया इसके साथ ही बालिका को क्षतिपूर्ति के बतौर बीस लाख की राशी सरकार व्दारा तीन माह के अंदर दिये जाने के आदेश दिये मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ए.के.श्रीवास्तव ने पैरवी की ।
रमेश 


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