मेयर धर्मेन्द्र गहलोत को जांच रिपोर्ट की प्रति भेजी
अजमेर ! नगर निगम की बहुचर्चित 13 व्यावसायिक नक्शों के स्वीकृति के प्रकरण में मेयर धर्मेन्द्र गहलोत और उपायुक्त गजेन्द्र सिंह रलावता पर शिकंजा और कस गया है। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव पवन अरोड़ा ने 26 अप्रैल को मेयर गहलोत को एक पत्र देकर स्पष्टीकरण मांगा है। अरोड़ा ने इस पत्र में लिखा है कि आरोपों को लेकर आपको जो नोटिस दिया गया था, उसका जवाब 26 मार्च को प्रस्तुत किया गया। आपने जांच रिपोर्ट की मांग की थी, इस पत्र के साथ जांच रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है, आप अपना स्पष्टीकरण सात दिवस के अंदर प्रस्तुत करेंगे अन्यथा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के अंतर्गत आपके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि विभाग ने जो उच्चस्तरीय जांच करवाई थी, उसमें 13 व्यावसायिक नक्शों की स्वीकृति में मेयर गहलोत उपायुक्त रलावता और निगम के चार इंजीनियरों को दोषी माना था। 26 अप्रैल को ही विभाग के संयुक्त सचिव पवन अरोड़ा ने एक पत्र निगम की आयुक्त सुश्री चिन्मयी गोपाल को भी लिखा है। इस पत्र में साधारण सभा के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें उपायुक्त को अधिकार देने की बात कही गई थी। पत्र में कहा गया है कि 14 और 15 फरवरी की साधारण सभा के प्रस्ताव संख्या 17 पर आयुक्त ने अपनी असहमति दर्ज करवाई थी। नियमों के मुताबिक जिन संस्थाओं में समिति का गठन नहीं किया गया उनमें भवन निर्माण की स्वीकृतियों की धारा 194 के अधिकार केवल आयुक्त को ही हैं। जबकि अजमेर नगर निगम की साधारण सभा में व्यावसायिक और आवासीय नक्शे स्वीकृत करने का अधिकारी उपायुक्त को दे दिया गया, चूंकि यह निर्णय नियमों के विपरीत है इसलिए नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 (4)के अंतर्गत निरस्त किया जावे। संयुक्त सचिव के इस पत्र के बाद अब निगम के अधिकारियों पर और शिकंजा कस गया है, क्योंकि साधारण सभा के इसी निर्णय के अनुरूप उपायुक्त रलावता ने 13 व्यावसायिक नक्शों को स्वीकृत किया था। उल्लेखनीय है कि उपायुक्त रलावता के विरुद्ध चार्जशीट की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और मेयर गहलोत निलंबन की कार्यवाही से बचने के लिए हाईकोर्ट की शरण में हैं। गहलोत को अभी तक भी हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। 26 अप्रैल को स्वायत्त शासन विभाग की जो कार्यवाही हुई उससे नगर निगम में खलबली मच गई है।
एस.पी.मित्तलuniversalexpress.page
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