लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019◽◽◽◽◽ दिनांक 10 एवं 11 अप्रैल को प्रकाशित होने वाले सभी राजनीतिक विज्ञापनों का एमसी एमसी से कराना होगा प्रमाणन◽◽◽◽◽◽ जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट बीएन सिंह ने चुनाव लड़ने वाले समस्त अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का आह्वान करते हुए उन्हें जानकारी दी है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 10 एवं 11 अप्रैल को छपने वाले अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दलों के विज्ञापनों का पूर्व में एमसी एमसी से प्रमाणन कराना अनिवार्य है। अतः यदि कोई भी अभ्यर्थी 10 अप्रैल एवं 11 अप्रैल को अपना विज्ञापन किसी दैनिक समाचार पत्रों एवं अन्य समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना चाहते हैं उन्हें पूर्व में एमसी एमसी से प्रमाणन कराने के उपरांत ही प्रकाशित किए जाएंगे। इस संबंध में उन्होंने समाचार पत्रों के स्वामियों एवं संपादकों का भी आह्वान किया है कि सभी दैनिक समाचार पत्रों के स्वामी संपादक बिना एमसी एमसी के प्रमाणन के आधार पर ही विज्ञापन को प्रकाशित किया जाए। अन्यथा की स्थिति में आयोग के दिशा निर्देश अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। राकेश चौहान जिला सूचना अधिकारी गौतम बुद्ध नगर।
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